रतलाम: वाल्मीकि समाज वंचित आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक 29 सितंबर को

रतलाम: वाल्मीकि समाज वंचित आरक्षण संघर्ष समिति, रतलाम द्वारा 29 सितंबर, रविवार को दोपहर 12 बजे स्थानीय सुभाष नगर भवन में एक जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। यह जानकारी देते हुए समिति ने बताया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को यहां निर्णय लिया गया कि भारत में वंचित एवं शोषित समाज आरक्षण का फायदा नहीं ले पा रहे थे एवं अन्य समाज जो कि अनुसूचित जाति में आती है वह इसका फायदा ले रहे थे इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वह अपने राज्यों में आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं।

इसी को लेकर रतलाम जिले में छोटी-छोटी बैठक जागरूकता के लिए आप सभी ने ली है और समाज को जागृत किया है। अब यहां समय आ चुका है कि हम सब एकत्रित होकर यहां निर्णय लेकर किस तारीख को रतलाम जिला कलेक्टर को पूरा जिले के वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया जाए इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए पूरे रतलाम जिले की एक महत्वपूर्ण बैठक रतलाम जिले में आयोजित की जा रही है।

इस शुध्द सामाजिक हित के आन्दोलन में जो भी समाज सेवी ,[शासकीय, अशासकीय ] सभी अपनी निष्ठा, समर्पित भावना, एकता, का समर्थन जरूर दीजिएगा… हो सकता हैं, यह आन्दोलन आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए नींव का पत्थर बन जाए.एसे सामाजिक आंदोलन में आप सभी पटेल चौधरी मोहल्ला सुधार समिति अध्यक्ष समाज जन बुद्धिजीवी वरिष्ठ ,युवा साथियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है।

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